** प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद **
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1. अनुच्छेद 1
►यह घोषणा करता है कि भारत ‘राज्यों का संघ’ है ।
2. अनुच्छेद 3
►संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले मौजूद राज्यों के क्षेत्रों, समीओं, नामों में परिवर्तन कर सकती है ।
3. अनुच्छेद 5-11
►नागरिकता का प्रवाधान
4. अनुच्छेद 12-35
►मौलिक अधिकार का प्रावधान
5. अनुच्छेद 36-51
►राज्य के नीति-निर्देशक तत्व
6. अनुच्छेद 51(क)
►मौलिक कर्तव्य
7. अनुच्छेद 52-73
►भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का संगठन और कार्यक्षेत्राधिकार
8. अनुच्छेद 74-75
►मंत्रिपरिषद् की व्यवस्था और उसके कर्तव्य
9. अनुच्छेद 79
►संसद का गठन
10. अनुच्छेद 80
►राज्यसभा का गठन
11.अनुच्छेद 81
►लोकसभा का गठन
12. अनुच्छेद 123
►राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार
13. अनुच्छेद 124
►सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना
14. अनुच्छेद 153-162
►राज्यपाल की नियुक्ति तथा अधिकार
15. अनुच्छेद 163-164
►राज्य के मंत्रिपरिषद् सहमुख्यमंत्री
16. अनुच्छेद 168-195
►राज्य विधायिका
17. अनुच्छेद 216
►उच्च न्यायालय का गठन
19. अनुच्छेद 243
►पंचायती राज, नगरपालिका का गठन और इसके अन्य उपबंध
20. अनुच्छेद 248
►अविशिष्ट विधी संबंधी शक्तियां
21. अनुच्छेद 266
►भारत और राज्यों की संचित निधियां
22. अनुच्छेद 267
►आकस्मिक निधियां
23. अनुच्छेद 280
►वित्त आयोग का गठन
24. अनुच्छेद 281
►वित्त आयोग के गठन की सिफारिशें
25. अनुच्छेद 312
►अखिल भारतीय सेवाएं
26. अनुच्छेद 315
► संघ एवं राज्य लोकसेवा आयोग का गठन
27. अनुच्छेद 320
► संघ लोक सेवा आयोग के कार्य
28. अनुच्छेद 324
►भारत का निर्वाचन आयोग
29. अनुच्छेद 330
► लोकसभा में अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए आरक्षण
30. अनुच्छेद 331
►लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
31. अनुच्छेद 343-351
►संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की भाषा के संबंध में ।
32. अनुच्छेद 352-360
►आपातकालीन उपबंध
33. अनुच्छेद 368
►संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रकिया
34. अनुच्छेद 370
►जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध
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